यूपी सरकार का बड़ा फैसला अब हर संडे लॉकडाउन, मास्क नहीं लगाने पर एक हजार का जुर्माना
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Mohammad Siraj
लखनऊ, कोरोना वायरस पूरे देश में तेजी से अपना पैर पसार रहा हैं वहीं उत्तर प्रदेश में इस वायरस की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है. उत्तर प्रदेश में अगले आदेश तक अब हर रविवार को लाकडाउन रहेगा. रविवार को सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में सिर्फ सैनेटाइजेशन के काम चलेंगे और आपात सेवाएं चलेंगी।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है. पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर यूपी में 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा. वहीं दोबारा पकड़े जाने पर यह 10 गुना ज्यादा वसूला जाएगा. इसके साथ ही लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा समेत कई स्मारक अगले आदेश तक बंद किए गए हैं.
लखनऊ में शुक्रवार को टीम-11 के साथ योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल मीटिंग की. इस मीटिंग ने उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रदेश के लोगों की सुरक्षा करें. कोरोना से लोगों को परेशानी न हो इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
भरण पोषण भत्ता के लिए पात्रों की सूची को अपडेट कर लिया जाए. जल्द ही सरकार इन्हें राहत सामग्री देगी. सरकार जरूरतमंदों के भरण पोषण का भी काम करेगी।
नए कोविड हॉस्पिटल बनाने का आदेश
वर्चुअल मीटिंग में सीएम योगी ने कहा कि गुरुवार को शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ. जहां माहौल खराब करने का प्रयास किया गया वहां सख्ती की जाए. उन्होंने कहा कि कोरोना से प्रभावित उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में सख्ती की जाए. इसके साथ ही नए कोविड हॉस्पिटल भी बनाए जाएं. बेड्स बढ़ाए जाएं और प्राइवेट हॉस्पिटल को कोरना हॉस्पिटल के रूप में इस्तेमाल किया जाए. प्रयागराज में बढ़ते मामलों को देखते हुए उन्होंने तुरंत यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज को कोविड हॉस्पिटल बनाने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 50 प्रतिशत एंबुलेंस को कोरान मरीजों के लिए आरक्षित की जाए और चरंटीन के दौरान किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ न हो।
इमामबाड़ा अगले आदेश तक बंद
कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नवाबों के दौर की याद दिलाने वाला बड़ा इमामबाड़ा (भूलभुलैया) समेत अन्य स्मारकों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है बड़ा इमामबाड़ा (भूल भुलैया), छोटा इमामबाड़ा (शाही हमाम), पिक्चर गैलरी और शाहनजफ इमामबाड़ा को अगले आदेश तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
अभिषेक प्रकाश ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत दंडनीय कार्रवाई होगी. कोविड महामारी के कारण पिछले साल मार्च में भी इसे बंद किया गया था और सितंबर में खोला गया था।
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