
पटना, 13 जुलाई। पटना के चर्चित कोचिंग सेंटर विवाद में सोमवार को अहम घटनाक्रम सामने आया। पटना सिविल कोर्ट ने फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें राहत प्रदान की। इसी मामले में जेल में बंद उनके दोनों बॉडीगार्ड को भी जमानत दे दी गई।
यह मामला जून 2026 की शुरुआत में खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुई कथित फायरिंग और हमले से जुड़ा है। घटना के बाद खान सर की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें कोचिंग सेंटर पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। जांच के दौरान विवाद रौशन आनंद से जुड़ गया। पुलिस ने साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर खान सर के दोनों बॉडीगार्ड को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का दावा है कि दोनों ने पूछताछ में गोली चलाने की बात स्वीकार की थी।
घटना के बाद सामने आए वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। इस दौरान रौशन आनंद को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उनके जेल में रहने के दौरान उनके भाई की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसकी देशभर में चर्चा हुई।
खान सर की जमानत याचिका पर अदालत में पहले ही सुनवाई पूरी हो चुकी थी। 10 जुलाई को न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण फैसला टल गया था। सोमवार को जिला जज रूपेश देव की अदालत ने फैसला सुनाते हुए खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड को जमानत दे दी। मामले की आगे की सुनवाई और जांच जारी रहेगी।







