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डीएम ने जनपद में धारा 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के दिए निर्देश

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डीएम ने जनपद में धारा 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के दिए निर्देश

बस्ती । जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत जनपद में धारा 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। उन्होने बताया है कि यह प्रतिबंधात्मक आदेश मतगणना की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन धारा-188 भा.द.वि. के अधीन दण्डनीय होगा।
उन्होने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पॉच या पॉच से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित नही होगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिबन्धित/अवैध अस्त्र-शस्त्र जैसे आग्नेयास्त्र, बन्दूक, पिस्टल, राइफल, रिवाल्वर, तलवार, कटार, गुप्ती, चाकू, लाठी, स्टिक, भाला, बरछा, फरसा, गड़ासा एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ जैसे हथगोला, बारूद, तेजाब आदि लेकर नही चलेंगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को उकसायेगा अथवा प्रोत्साहित करेंगा।
उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों, अपने भवनों अथवा छतों पर कंकड, पत्थर, ईट, खाली बोतल आदि का संग्रह नही करेंगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से अफवाह नही पैदा करेंगा और न ही अफवाहों को फैलायेगा और न ही किसी को अफवाह फैलाने के लिए उकसायेगा अथवा प्रोत्साहित करेंगा। कोई भी व्यक्ति या वर्ग इस प्रकार के पोस्टर, पर्चे न तो लगायेगा और न बाटेगा, जिससे किसी वर्ग विशेष में उत्तेजना फैले या आपत्ति हो।
उन्होने बताया कि कोई व्यक्ति, राजनैतिक दल अथवा संगठन द्वारा कोई ऐसा धरना प्रदर्शन, घेराव या चक्का जाम आदि नही आयोजित करेंगा, जिससे किसी जाति विशेष अथवा घर्म विशेष के व्यक्तियों को आघात पहुचें तथा कानून एवं शान्ति व्यवस्था कुप्रभावित हो। उन्होने बताया कि मत प्राप्त करने के लिए जातिगत या साम्प्रदायिक भावनाओं की अपील नही की जायेंगी। मस्जिदों, गिरजाघरों, मन्दिरों या अन्य पूजा स्थलों का प्रयोग निर्वाचन अभियान के मंच के रूप में नही किया जायेंगा।
उन्होने बताया है कि समस्त राजनैतिक दल और उम्मीदवार कर्तव्यनिष्ठापूर्वक ऐसे समस्त क्रियाकलापों से दूर रहेंगे, जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट प्रथायें और अपराध है यथा मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण मतदान केन्द्रों से 100 मीटर के भीतर मत देने की संयाचना करना, मतदन की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 42 घण्टों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभायें करना और मतदाताओं को सवारी से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वहॉ से वापस लाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।
उन्होने बताया कि कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार अपने अनुयायियों को किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते आदि में उस व्यक्ति की अनुमति के बिना ध्वज दण्ड खड़ा करने, बैनर टागनें, सूचना चिपकाने, नारे आदि लिखने की अनुमति नही होगी। किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नही ले जाया जायेंगा, जिन स्थानों पर अन्य दल द्वारा सभाए की जा रही हो। किसी दल द्वारा निर्गत किए गये पोस्टरों को अन्य दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हटाया नही जायेंगा।
उन्होने बताया कि लाउडस्पीकरों का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नही किया जायेंगा। सार्वजनिक सभाए रात्रि 10.00 बजे के पश्चात् और प्रातः 06.00 बजे के पूर्व बिना अनुमति के नही की जा सकती है। मतदान के दिन किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र के निकट किसी भी प्रकार की शस्त्र ले जाने की अनुमति नही होगी। उन्होने बताया कि यह आदेश ड्यिूटी पर तैनात अधिकारियो-कर्मचारियों पर लागू नही होंगा। सिक्ख समुदाय के लोग कृपाणधारण तथा बूढे़ व दिव्यांग व्यक्ति छड़ी/लाठी लेकर चल सकेंगे। शव यात्रा, वैवाहिक कार्यक्रम, धार्मिक जुलूस पर यह आदेश लागू नही होगा लेकिन ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

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