
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सहारा निवेशकों को 5,000 करोड़ रुपये की मिलेगी राहत
नई दिल्ली। सहारा समूह के लाखों निवेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की खबर आई है। अदालत ने आदेश दिया है कि सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) के पास रखे सहारा रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएं। यह राशि उन जमाकर्ताओं को लौटाई जाएगी जिन्होंने सहारा समूह की सहकारी समितियों में निवेश किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए निवेशकों को भुगतान की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है। कोर्ट के इस फैसले से उन लाखों निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी जो लंबे समय से अपने पैसे का इंतजार कर रहे थे।
अदालत ने कहा कि सेबी इस रकम का वितरण पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करे ताकि सही निवेशकों तक धनराशि पहुंचे। इस फैसले को निवेशकों ने बड़ी जीत करार दिया है।








