Hindi news: योगी सरकार का फरमान,मंदिर हो या मस्जिद तेज आवाज पर न बजे लाउडस्पीकर
धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर महाराष्‍ट्र से लेकर उत्तरप्रदेश तक चल रहे विवादों के बीच मे योगी सरकार ने नया फरमान जारी किया है।
जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार ने राज्य में सभी धर्म स्थलों मंदिर-मस्जिद या फिर अन्य धार्मिक स्थलों पर एक तय मानक पर ही लाउडस्पीकर बजाने का फरमान जारी किया है।
यूपी सरकार द्वारा जारी की गई गाइड लाइन के नियमों का जहां पर भी पालन नही किया जाएगा यानी कि यदि किसी भी धार्मिक स्थल पर मानकों से अधिक ध्वनि पर लाउडस्पीकर बजाए जाएंगे तो उनको तत्काल उतरवा दिया जाएगा।
बताया यह जा रहा है कि जब से सरकाए ने ये फरमान सुनाया है जबसे राज्य में करीब 100 से अधिक लाउडस्पीकर उतरवाए जा चुके हैं और हजारों लाउडस्पीकर की आवाजें कम कर ली गईं हैं।

सरकार ने सूची बनाने के दिये आदेश

यूपी सरकार ने लाउडस्पीकर को लेकर ऐसे धार्मिक स्थलों जहाँ पर मनको का पालन न करते हुए लाउडस्पीकर बजाए जा रहे है उनकी थानेवार सूची  बनाने के आदेश दिए हैं।
बता दें कि अभी हाल ही में रामनवमी व हनुमान जयंती के मौके पर कई जगह हिंसा और तनावपूर्ण स्थिति देखी गयी जिसके चलते योगी सरकार हरकत में आयी और लाउडस्पीकर को लेकर गाइडलाइन जारी की है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होने वाले त्योहारों को लेकर पूरे राज्य में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए आने वाली 4 मई तक के लिए जहाँ एक ओर पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां रदद् की हैं तो वहीं दूसरी ओर राज्य में त्योहारों के अवसर पर निकलने वाले जुलूस या शोभायात्रा में तय गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजकों को शपथ-पत्र देने की भी बात की गई है।

सरकार ने धार्मिक स्थलों के लिए जारी की गाइडलाइन

यूपी सरकार ने राज्य में धार्मिक स्‍थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है और उस गाइडलाइन का सभी को पालन करना होगा फिर चाहे वह चाहे वह मंदिर हों या मस्जिद या फिर अन्‍य किसी धर्म या समुदाय के धार्मिक स्थल।
जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्‍पीकर बजने की आवाज उस धार्मिक स्थल या परिसर से बाहर न आये।बताया यह जा रहा है कि देश मे अलग अलग जगहों पर लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर आ रहे मामलों को देखते हुए ही उत्तरप्रदेश में सरकार ने धार्मिक स्थल पर बजने वाले लाउडस्पीकरों की आवाज को लेकर नई गाइडलाइन तैयार की है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरप्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीक के बजाने को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से शासनादेश भी जारी किया है जिसमे सभी धार्मिक स्थलों में होने वाले नियमों के पालन की साप्ताहिक समीक्षा को जिला स्तर पर करने के साथ साथ प्रथम अनुपालन रिपोर्ट 30 अप्रैल 2022 तक शासन स्तर को भेजने के लिए कहा गया है।एक जानकारी के मुताबिक जिलों की रिपोर्ट मंडलायुक्तों के जरिये व कमिश्नरेट की रिपोर्ट पुलिस आयुक्त के जरिये शासन स्तर पर भेजी जाएगी।शासनादेश में कहा गया है कि धर्मगुरुओं से संवाद और समन्वय के आधार पर अवैध लाउडस्पीकरों को हटवाया जाए और निर्धारित डेसिबल का पालन भी कराया जाए।