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क्या सलमान खान को होगी जेल? अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2019 के मामले में भेजा समन, 5 अप्रैल को अदालत में होंगे पेश

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क्या सलमान खान को होगी जेल? अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2019 के मामले में भेजा समन, 5 अप्रैल को अदालत में होंगे पेश

मुंबई, कोर्ट-कचहरी के मामलों से बाहर आ चुके बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की मुश्किलें एकबार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल, मंगलवार को मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सलमान के खिलाफ एक समन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सलमान को 5 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष पेश होना है। आपको बता दें कि सलमान को अदालत ने 2019 के एक मामले में समन भेजा है, जिसमें उनके खिलाफ दुर्वव्यहार का मामला दर्ज है।

न्यूज एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक, अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पत्रकार अशोक पांडेय द्वारा उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के लिए साल 2019 में दायर किए गए एक मामले में सलमान को समन भेजा गया है। अब कोर्ट के समन के अनुसार उन्हें 5 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने सलमान खान के साथ-साथ उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख को भी तलब किया है। सलमान पर IPC की धारा 504 और 506 के तहत मामला दर्ज है।

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पत्रकार अशोक पांडेय ने सलमान के खिलाफ दी शिकायत में कहा है कि 24 अप्रैल 2019 की सुबह सलमान खान साइकिल से मुंबई की सड़कों में घूम रहे थे, तभी पत्रकार अशोक पांडेय ने अपने मोबाइल से उनका वीडियो शूट करना शुरू कर दिया था। इसके लिए अशोक ने सलमान के बॉडीगार्ड से अनुमति भी ली थी, लेकिन जैसे ही सलमान ने उन्हें वीडियो बनाते हुए देखा, वह गुस्से से लाल हो गए और कथित तौर पर अशोक पांडेय के साथ मारपीट भी की थी।

सलमान पर आरोप है कि इस दौरान उन्होंने अशोक के साथ ना सिर्फ मारपीट की, बल्कि उसे धमकी भी दी थी। अशोक का आरोप है कि सलमान ने उनका मोबाइल तक छीन लिया था और वहां से जाने के लिए कहा था, लेकिन अशोक वहां से गए नहीं और उन्होंने इसका विरोध किया। जब बात बढ़ने लगे तो फिर सलमान ने उनका मोबाइल अपने बॉडीगॉर्ड को वापस करने के लिए कह दिया। सलमान के खिलाफ यह केस डीएन नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज है।

 

कोर्ट ने अब इस मामले में विस्तृत जांच के बाद सलमान को नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि कोर्ट में दाखिल चार्जशीट के अनुसार सलमान को को 24 अप्रैल की घटना के लिए आरोपी तय किया गया है। डीएन नगर पुलिस स्टेशन ने कोर्ट को सूचित किया है कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध दर्ज हुआ है। अदालत ने कहा कि संबंधित पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज की है कि घटना के दिन पांडे और आरोपी व्यक्तियों के बीच विवाद हुआ था और उनके खिलाफ धारा 504 और धारा 506 के तहत विशिष्ट अपराध बनाए गए हैं।

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