24 घंटे के अंदर वापसी पर टोल प्लाजा पर मिलने वाली छूट अब भी जारी है

नई दिल्ली. अगर आप हाईवे पर सफर कर रहे हैं और 24 घंटे के अंदर वापसी कर लेते हैं तो टोल प्लाजा पर मिलने वाली छूट अब भी जारी है, लेकिन इसका तरीका जरूर बदल गया है. यानी आपके फास्टैग से पूरा टोल कटता है, इस वजह से छूट को लेकर भ्रम बना हुआ है लेकिन छूट वाला पैसा बाद में वापस खाते में आता है. अगर पैसा वापस न आए तो जरूर आपको बैंक संपर्क करना चाहिए. नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया के नियमों के तहत बैंक को तुंरत छूट वाला पैसा वापस कर देना होता है।
टोल प्लाजा में फास्टैग अनिवार्य होने से पूर्व अगर चौबीस घंटे के अंदर वापस आने की संभावना होती थी, तो वाहन चालक दोनों का टोल का भुगतान करता था, इसमें आपको कुल टोल चार्ज में 25 फीसदी छूट मिलती थी।
लेकिन अब वाहनों में फास्टैग अनिवार्य है. लेकिन छूट अब भी मिल रही है, उसका तरीका जरूर बदल गया है. इस सबंध में एनएचएआई के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि टोल प्लाजा पर मिलने वाली छूट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. किसी टोल से वाहन के गुजरने पर फास्टैग से पूरा टोल कटेगा और अगर वो वाहन चौबीस घंटे के अंदर वापस आएगा, तो पहले फास्टैग से तो पूरा चार्ज कटेगा, लेकिन जब उस वाहन की सूचना सर्वर में पहुंचेगी और पाया जाएगा कि चौबीस घंटे के अंदर वाहन वापस आया है तो एक तरफ के टोल के चार्ज में पचास फीसदी की छूट मिल जाएगी और बैंक खाते या पेटीएम में पैसे वापस आ जाएंगे।
जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि आमतौर पर छूट वाला पैसा तुरंत वापस आ जाता है लेकिन कई बार सर्वर की वजह से 10 -12 घंटे तक का समय लग जाता है. अगर पैसे वापस नहीं आते हैं तो वाहन चालक को बैंक या जिस गेटवे से भुगतान किया है, उससे संपर्क करना चाहिए. क्योंकि एनएचएआई के नियम के अनुसार चौबीस घंटे के अंदर वापसी करने वाले को छूट का पैसा तुरंत वापस करना होता है. मौजूदा समय देशभर में 780 टोल प्लाजा में फास्टैग अनिवार्य हो चुका है. इसमें एनएचएआई के साथ राज्य के टोल प्लाजा भी शामिल हैं।