लखनऊ 12 मई 2021
-जिलाधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश ने बताया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव जनजीवन को यापक रूप से प्रभावित कर रहा है जनपद में गोविंदा के संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों / निर्देशों के अनुपालन में कोविड-19 के संचरण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु और अधिक प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है इसके अतिरिक्त दिनांक 14.04.2021 से चल रहे रमजान माह, दिनांक 13/14 मई 2021 को ईद-उल-फितर, (चन्द्र दर्शन के अनुसार), दिनांक 26.05.2021 को बुद्ध पूर्णिमा, दिनांक 01.06.2021 को बड़ा मंगल (महावीर जी का मेला) के अवसर पर भी असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है, जिससे कटुता बढ़ने व लोक प्रशांत विक्षुब्ध होने, शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल आशंका है जिसके कारण कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
अतएव उपयुक्र्त किए जाने वाले जन विरोधी गतिविधियों में शांति व्यवस्था बनाए रखने, घोषित आयोजनों/कार्यक्रमों के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव को कम करने, जन एवं जनसंपत्ति की तथा लोक प्रशांति भंग होने से रोकने के उद्देश्य से ऐसा किया जाना आवश्यक है।
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले थाना क्षेत्र (बी0के0टी0, इटौंजा, माल, मलिहाबाद एवं निगोंहा) में जनजीवन एवं निजी लोक संपत्ति की हानि, दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक समझते हुए निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करता हूं।
उन्होंने बताया कि किसी धार्मिक स्थल/सार्वजनिक/जुलूसों एवं अन्य आयोजनों पर
लाउड स्पीकर पर ध्वनि प्रदूषण (विनिमय एवं नियंत्रण) नियम- 2000 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन आवश्यक होगा। किसी खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस-मास्क का प्रयोग, सोशल-डिस्टेन्सिंग का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने/सेनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। रात्रि 22ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनिवर्धक यंत्र/साधन का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति अधोहस्ताक्षरी या क्षेत्रीय कार्यकारी मैजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना न तो 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही किसी समूह में सम्मिलित होगा। (विवाह, उत्सव व शव यात्रा सम्बन्धी जुलूस तथा उ0प्र0 शासन के विभिन्न विभागों के प्रबान्धाधीन प्रेक्षाग्रहों के अन्दर आयोजित सांस्कृतिक व एकेडमिक कार्यक्रम प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगें। उन्होंने बताया कि कोई भी दुकानदार न तो ऐसे धातु के तार का विक्रय करेगा और न ही कोई व्यक्ति ऐसे तार में पतंग बांधकर उड़ायेगा जिससे ट्रांसफाॅर्मर जल जाने अथवा तार सर्किट की सम्भावना हो।
उन्होने बताया कि लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति अधोहस्ताक्षरी या क्षेत्रीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना सरकारी गैर सरकारी भवनों/कार्यालय परिसर में न तो कोई धरना/सभा/प्रदर्शन घेराव/आंदोलन/उपवास करेगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेगा जिससे शांति व्यवस्था जनसुरक्षा जनहित प्रभावित होने की आशंका हो।
उन्होंने बताया कि लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति सरकारी भवनों कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक झंडे बैनर, पोस्टर, आदि नहीं लगाएगा न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा।
उन्होंने बताया कि लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति निजी /संगठन/संस्था और लेख ट्रस्ट के भवन /परिसर पर किसी भी प्रकार के धार्मिक झंडे बैनर, पोस्टर आदि बिना स्वामी/अभिरक्षक की लिखित अनुमति के नहीं लगाएगा न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा।
उन्होंने बताया कि ड्यूटी पर तैनात मैजिस्ट्रेट/कर्मचारियों शस्त्र अनुज्ञापियो द्वारा नवीनीकरण नए क्रय किए गए शस्त्र अंकन कराएं या मरम्मत हेतु लाए जाने पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति संघ लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सी0पी0एम0टी0 एवं अन्य आयोगों की परीक्षाओं/ शिक्षण संस्थान की परीक्षा/ प्रतियोगिता परीक्षा /बोर्ड परीक्षा के केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंदर ध्वनि वर्धक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा परीक्षा के समय कोई भी प्रतिभागी उनके अभिभावक किया हितैषी, चाक,ू डंडा, घातक अस्त्र-शस्त्र आदि लेकर नहीं जाएंगे या परीक्षा केंद्र के आसपास 5 या इससे अधिक संख्या में व्यक्तियों का समूह खड़ा नहीं करेंगे बोर्ड में अन्य परीक्षाओं में कोई भी परीक्षार्थी मोबाइल फोन व अन्य किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर परीक्षा कक्ष में नहीं जाएगा।
उन्होंने बताया कि लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र की सीमा के अंदर समस्त होटलों /धर्मशालाओं/गेस्ट हाउस के मालिक/प्रबंधक किसी भी प्रकार से आईडी प्रूफ के रूप में पासपोर्ट/राशनकार्ड/मतदाता पहचान पत्र और लेख पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य विश्वसनीय प्रमाण पत्र की प्रति रखे बगैर अपने होटलों/धर्मशाला/गेस्ट हाउस में किसी भी यात्री को प्रवास नहीं कराएंगे तथा आईडी प्रूफ की एक प्रति अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखेंगे।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी अस्पताल, नर्सिंग होम्स, शिक्षण संस्थान, न्यायालय आदि के 100 मीटर की परिधि के परिक्षेत्र में आतिशबाजी का न तो विक्रय करेगा और न ही उसका प्रयोग करेगा।
यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 10.05.2021 से 09.07.2021 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।