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बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज, दोषियों की रिहाई को दी थी चुनौती, DCW चीफ बोलीं- SC से भी न्याय नहीं मिलेगा, तो कहां जाएंगे?

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बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज, दोषियों की रिहाई को दी थी चुनौती, DCW चीफ बोलीं- SC से भी न्याय नहीं मिलेगा, तो कहां जाएंगे?

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. इस याचिका में बिलकिस ने मई में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. इसमें कोर्ट ने कहा था कि 1992 की नीति के तहत गुजरात सरकार के पास 11 दोषियों के क्षमा आवेदनों पर निर्णय लेने का अधिकार है, भले ही ट्रायल महाराष्ट्र में हुए हो. इस साल 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने 2002 में बिलकिस के साथ गैंगरेप और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था.

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न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने बानो की समीक्षा याचिका को खारिज किया. सुप्रीम कोर्ट के सहायक रजिस्ट्रार की ओर से बानो की वकील शोभा गुप्ता को बताया गया- मुझे आपको सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई समीक्षा याचिका को अदालत ने 13 दिसंबर, 2022 को खारिज कर दिया था. प्रक्रिया के अनुसार, SC के फैसलों के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं का फैसला उन जजों की ओर से लिया जाता है, जो समीक्षाधीन फैसले का हिस्सा थे और ऐसे फैसले चैंबर में लिए जाते हैं.

रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बयान सामने आया है. उन्होंने ट्वीट किया- सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो की अर्जी खारिज कर दी. बिलकिस बानो का 21 साल की उम्र में गैंगरेप किया गया, उसके 3 साल के बेटे और परिवार के 6 सदस्यों का कत्ल कर दिया गया, पर गुजरात सरकार ने उसके सभी रेपिस्ट को आजाद कर दिया. अगर सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलेगा, तो कहां जाएंगे।

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