
पटना। खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक और चर्चित शिक्षक खान सर के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में उनके वकील ने स्पष्ट किया है कि खान सर के सरेंडर करने की कोई संभावना नहीं है। उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की जा रही है, जिस पर सोमवार को सुनवाई की उम्मीद है।
वकील ने कहा कि खान सर का फायरिंग की घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है और पुलिस ने एफआईआर में जो आरोप लगाए हैं, वे तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि “गोली चलाओ, बाकी मैं देख लूंगा।” बचाव पक्ष का दावा है कि खान सर के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और अदालत में इसका जवाब दिया जाएगा।
गौरतलब है कि पटना में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर 2 जून की रात हमला हुआ था। घटना के दौरान सुरक्षा कर्मियों द्वारा फायरिंग किए जाने का वीडियो भी सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने खान सर के दो बॉडीगार्ड प्रदीप और तारकेश्वर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों की जमानत याचिका प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में दाखिल की गई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी।
मामले में पुलिस ने खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि बॉडीगार्ड्स ने पूछताछ में बताया है कि उन्हें फायरिंग करने के लिए कहा गया था। इसी आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 के तहत भी मामला दर्ज किया है।
इधर, घटना के बाद से पुलिस लगातार खान सर की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस की कई टीमें कोचिंग परिसर और अन्य संभावित ठिकानों पर पहुंचीं, लेकिन अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। वहीं बड़ी संख्या में छात्र भी कोचिंग संस्थान के बाहर जुटे रहे और अपने शिक्षक के समर्थन में डटे रहे।
इस बीच खान सर का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह छात्रों को घटना के बारे में जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में उन्होंने कहा कि उनके सुरक्षा कर्मियों ने आत्मरक्षा में फायरिंग की थी और किसी व्यक्ति को निशाना बनाकर गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि यदि उनका संस्थान बंद हुआ तो अन्य कोचिंग संस्थानों की फीस में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। अब सभी की निगाहें सोमवार को अदालत में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।







