LG की गृह मंत्रालय को सिफारिश- 15-18 वर्षीय पत्नी संग गैर-सहमति से यौन संबंध रेप माना जाए
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें सिफारिश की गई है कि 15 से 18 वर्ष की आयु की पत्नी के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार और दंडनीय होगा. दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया, सक्सेना ने गृह मंत्रालय को आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को खत्म करने की सिफारिश करते हुए एक प्रस्ताव भेजा है. अपवाद 2 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि 15 से 18 वर्ष के बीच की लड़की की शादी हो जाती है, तो उसका पति उसके साथ गैर-सहमति से यौन संबंध बना सकता है और आईपीसी के तहत उसे दंडित करने का प्रावधान नहीं है.
उन्होंने कहा, यदि सिफारिश को लागू किया जाता है और आईपीसी में संशोधन किया जाता है, तो 15 से 18 वर्ष के बीच की पत्नी के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध बलात्कार की श्रेणी में आएगा और आईपीसी के तहत दंडनीय होगा. सूत्रों ने कहा, ‘यह यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम के बीच की विसंगति को भी दूर करेगा, जो 18 वर्ष तक के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपराधों और आईपीसी के प्रचलित प्रावधानों पर लागू होता है. गृह मंत्रालय के एक पत्र के जवाब में दिल्ली पुलिस और कानून विभाग द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पेश किया गया था।