अच्छी खबर , यात्रा कैंसिल होने पर पा सकते हैं टिकट का पूरा रिफण्ड, जानिए क्या हैं IRCTC का नया नियम
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Mohammad Siraj
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नई दिल्ली, ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. अगर आप भी ऑनलाइन टिकट की बुकिंग कराते हैं, लेकिन आपको चार्ट बनने के बाद में टिकट को कैंसिल कराना पड़ता है तो आपको टिकट का रिफंड नहीं मिल पाता है. इंडियन रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब से आप टिकट बनने के बाद भी रिफंड के लिए दावा कर सकते हैं।
रेलवे ने बताया है कि अगर आपको इमरजेंसी में चार्ट तैयार होने के बाद में टिकट कैंसिल कराना पड़े तो भी आप उस टिकट के रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं. रेलवे ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है।
IRCTC ने अपने ऑफिशियल ट्विटक पर एक वीडियो जारी कर इस बारे में जानकारी दी है. IRCTC ने ट्वीट में बताया है कि बिना यात्रा किए गए टिकटों पर रेलवे की ओर से रिफंड दिया जाता है. इसके लिए आपको टिकट डिपॉजिट रसीद का टीडीआर जमा करना होता है।
किस तरह के TDR ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं-
इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी, जिसके नाम पर टिकट बुकिंग है. इसके बाद में आपको अपना पीएनआर नंबर, ट्रेन नंबर और कैप्चा कोड फिल करना होगा. इसके बाद में कैंसिल करने के नियमों वाले बॉक्स पर टिक करने के बाद क्लिक करना होगा।
अब आपको बुकिंग के समय दिए गए नंबर पर ओटीपी आएगा. ओटीपी को एंटर करके आपको सब्मिट बटन पर क्लिक करना होगा. अब PNR को वेरिफाई करने और रद्द टिकट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. अब आपको स्क्रीन पर रिफंड की राशि दिखाई दे जाएगी।
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