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हिट ऐंड रन’ मामले में मौत होने पर उसके परिजनों को मिलेंगे 2 लाख रुपये, अप्रैल अब होगा नियम लागू

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हिट ऐंड रन’ मामले में मौत होने पर उसके परिजनों को मिलेंगे 2 लाख रुपये, अप्रैल अब होगा नियम लागू

नई दिल्ली, देश में सड़क हादसों के मामले आए दिन देखने को मिलते रहते हैं. केंद्र सरकार ने अब इस तरह के होने वाले हादसों के लिए बड़ा कदम उठाया है. इस तरह के ‘हिट ऐंड रन’ मामले में पीड़ित की मौत होने पर उसके परिजनों को देने वाले मुआवजे में सरकार ने इजाफा करने का फैसला लिया है. इस मुआवजे में सरकार 1 अप्रैल से इजाफा कर देगी. सरकार ने बताया कि 1 अप्रैल से मुआवजे में 8 गुना का इजाफा कर दिया जाएगा.

आपको बता दें 1 अप्रैल के बाद से सड़क हादसे में किसी परिजन की मौत होने पर उनके घर वालों को दो लाख रुपये दिए जाएंगे. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है. इसके मुताबिक, ऐसे मामलों में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को दी जाने वाली मुआवजा राशि भी 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है.

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मंत्रालय ने कहा है कि योजना का नाम ‘हिट ऐंड रन मोटर दुर्घटना योजना के पीड़ितों को मुआवजा, 2022’ होगा और यह एक अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी.

एक विज्ञप्ति के मुताबिक, मंत्रालय ने रविवार को कहा कि ‘हिट ऐंड रन’ मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने संबंधी अधिसूचना 25 फरवरी 2022 को जारी की गई है जिसमें क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि की गई है.

आपको बता दें यह राशि गंभीर रूप से घायलों के लिए बढ़ाकर 50,000 रुपये और मौत के मामले में वर्तमान के 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2,00,000 लाख रुपये कर दी गई है।

मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा, ”यह योजना एक अप्रैल 2022 से क्षतिपूर्ति योजना, 1989 का स्थान लेगी.” विज्ञप्ति में बताया गया कि मुआवजे के लिए आवेदन और पीड़ितों को भुगतान जारी करने की प्रक्रिया के लिए भी समयसीमा तय कर दी गई है।

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