Responsive Menu

Download App from

Download App

Follow us on

Donate Us

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, विदेश से आने वाले यात्रियों को 7 दिन के होम क्वारंटाइन से मिलेगी आज़ादी

[responsivevoice_button voice="Hindi Female"]
Author Image
Written by

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, विदेश से आने वाले यात्रियों को 7 दिन के होम क्वारंटाइन से मिलेगी आज़ादी

नई दिल्ली: देश में कोरोना महामारी के केस तेजी से कम हो रहे हैं। इस बीच गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, (Ministry of Health issued new guidelines) जोकि 14 फरवरी से प्रभावी होंगी।

Advertisement Box

इसके अलावा मंत्रालय द्वारा ‘जोखिम वाले देश’ की श्रेणी को खत्म कर दिया गया है। साथ ही, सात दिन के अनिवार्य होम क्वारंटाइन (Home Quarantine) से भी केंद्र सरकार ने छूट दे दी है। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 की स्थिति में सुधार की वजह से यह राहत दी है।

मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को सात दिन के होम क्वारंटाइन से राहत दे दी गई है, लेकिन इसके बजाए विदेश से भारत आ रहे यात्रियों को 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य पर खुद नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यात्रियों को संशोधित दिशानिर्देश के मुताबिक, उड़ान भरने से पहले हवाई सुविधा पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र में पूरी जानकारी देनी होगी।

अब विदेश से आने वाले यात्रियों को हवाई सुविधा पोर्टल https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration पर जाकर एक फॉर्म भरना होगा। जिसमें पिछले 14 दिनों का यात्रा विवरण यात्रियों को देना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि यात्रा से 72 घंटे पहले ली गई नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को अपलोड करने के अलावा पारस्परिक आधार पर यात्रियों को अन्य देशों द्वारा दिए गए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को भी अपलोड करने का विकल्प दिया जाएगा।

RT-PCR वाला नियम बरकरार

अगर कोई विदेशी यात्री फ्लाइट से भारत आ रहा तो उसे यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले की निगेटिव RT-PCR या वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। मंत्रालय ने कहा कि यात्री इसे ‘एयर सुविधा पोर्टल’ पर अपलोड कर सकते हैं। वहीं एयरलाइंस कंपनियों और ट्रेवल एजेंसियों को अपने ग्राहकों को देश में कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी जानकारी उपलब्ध करवानी होगी।

विमान में कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी

नई गाइडलाइन के मुताबिक यात्रा से पहले सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके बाद उनको ही विमान में चढ़ने दिया जाएगा, जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं होंगे। साथ ही सभी के फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। वहीं पहले की तरह विमान के अंदर भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। अगर किसी यात्री में लक्षण दिखे, तो उसे तुरंत आइसोलेट किया जाएगा। मंत्रालय ने साफ किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

आज का राशिफल

वोट करें

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने राहत कार्यक्रम की अगली किस्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं। वैश्विक मंच पर क्या यह भारत की बड़ी जीत है?

Advertisement Box
WhatsApp