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ईद की शॉपिंग को लेकर कोई छूट नहीं, दुकानें खुली तो होगी कार्रवाई

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ईद की शॉपिंग को लेकर कोई छूट नहीं, दुकानें खुली तो होगी कार्रवाई


कोरोना जैसी महामारी का संकट बना हुआ है। कोरोना कफ्र्यू की अवधि बढ़ाए जाने के बाद अब शॉपिंग की छूट नहीं मिलने वाली है। ऐसे में नए कपड़ों की खरीदारी करना मुश्किल होगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को कम करने और चेन तोडऩे के लिए प्रदेश सरकार ने कोरोना कफ्र्यू को बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया है। फिलहाल जरूरी वस्तुओं की दुकानें जैसे खुल रही हैं उसी समय पर खुलती रहेंगी।

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पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने बताया कि संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। ढील देने से सरकार की मंशा पर पानी फिर सकता है। ऐसे में 17 मई तक केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुल सकेंगी। मोहल्लों में जनरल मर्चेंट की दुकानें,दूध डेयरी,सब्जी मंडी सुबह छह बजे से नौ बजे तक और शाम को पांच बजे से रात आठ बजे तक ही खुलेंगी। इस दौरान किसी प्रकार की कोई ढील नहीं दी जा रही है। सरकारी निर्माण कार्य होते रहेंगे और निर्माण सामग्री भी लाई जा सकेगी। हाईवे किनारे के होटल व ढाबा खुलेंगे,लेकिन वहां कोई पार्टी का आयोजन नहीं होगा। ऐसा इसलिए ताकि हाईवे पर चलने वाले वाहनों के चालक और एक शहर से दूसरे शहर जा रहे लोग भोजन कर सकें।
पुलिस आयुक्त ने बताया कि,साप्ताहिक बंदी में ईद की शॉपिंग को लेकर कोई छूट नहीं है। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी वह भी निर्धारित समय पर। समय समाप्त होने पर ये दुकानें भी बंद हो जाएगी। कपड़े,कास्मेटिक,ज्वैलरी,जूते आदि की दुकानों पर पहले की तरह ही प्रतिबंध रहेगा। कपड़ों आदि के बाजार बंद रहेंगे। दुकानें खुली पाई गई तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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