यूपी रेरा ने अंसल बिल्डर के खिलाफ निकाले नोटिस : प्रॉपर्टी खरीदारों को ना घर दिया और ना लौटा रहा पैसा
लखनऊ / नोएडा : यूपी रेरा (UPRERA) ने गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जनपदों में स्थित परियोजनाओं के प्रोमोटर्स को उनसे जुड़ी 16 शिकायतों को लेकर इसी माह ऑनलाइन सुनवाई में शामिल होने के निर्देश जारी किए हैं। अब तक हुई सुनवाई उपस्थित नहीं होने वाले प्रोमोटर्स को यूपी रेरा ने यह अंतिम अवसर दिया है। जिसके जरिए वे अपना पक्ष रख सकते हैं। बता दें ये सभी शिकायतें अंसल प्रॉपर्टिज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अंसल लैंडमार्क टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड तथा आइडिया बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी हैं। इनकी सुनवाई 10 और 11 जनवरी 2024 को निर्धारित की गई है।
ई-मेल आईडी पर आएगा लिंक
ई-कोर्ट के माध्यम से सुनवाई में जुड़ने के लिए पक्षकारों को निर्धारित सुनवाई की तारीख से दो दिन पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर लिंक भेजा जाएगा। जिस पर क्लिक करके पक्षकार किसी भी जगह से सुनवाई प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं।
तो एकतरफा फैसला
ज्ञात रहे है कि यूपी रेरा ई-कोर्ट मॉडल के अनुरूप घर खरीदारों के शिकायतों की सुनवाई ऑनलाइन माध्यम से कर रहा है। जिसमें किसी भी पक्ष को यू. पी. रेरा के कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रोमोटर इस सार्वजनिक सूचना के बाद भी सुनवाई में उपस्थित नहीं होते हैं तो रेरा अधिनियम के प्राविधानों के तहत पीठों द्वारा शिकायतकर्ता/ आवंटियों के हितों का ध्यान रखते हुए एकतरफा फैसला दे दिया जाएगा जिसके जिम्मेदार स्वयं प्रोमोटर होंगे। बता दें कि इससे संबंधित नोटिस यूपी रेरा की ओर से विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए जारी किया है।








