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गृह मंत्रालय का बयान- 31 जिलों के जिलाधिकारी, 9 राज्यों के गृह सचिव को नागरिकता देने का अधिकार

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गृह मंत्रालय का बयान- 31 जिलों के जिलाधिकारी, 9 राज्यों के गृह सचिव को नागरिकता देने का अधिकार

हाल ही में गृह मंत्रालय ने गुजरात के मेहसाणा और आणंद में पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए वहां के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का ऐलान किया था. गृह मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए गृह मंत्रालय को अधिकृत किया था. अब गृह मंत्रालय ने ये भी बताया है कि कितने जिलों के जिलाधिकारियों को नागरिकता देने का अधिकार दिया गया है.

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गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि देश के 31 जिलों के जिलाधिकारियों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए वहां के अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता देने का अधिकार दिया गया है. 31 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ ही नौ राज्यों के गृह सचिव को भी ये अधिकार दिया गया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कहा है कि 31 जिलों के जिलाधिकारी और नौ राज्यों के गृह सचिव को भारत की नागरिकता देने का ये अधिकार नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दिया गया है. इस निर्णय के बाद जिलाधिकारी और गृह सचिव पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने में सक्षम हो गए हैं।

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