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ममता बनर्जी के खिलाफ अर्जी दायर, जांच एजेंसी ने CBI दफ्तर में बवाल मामले में पक्षकार बनाया

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ममता बनर्जी के खिलाफ अर्जी दायर, जांच एजेंसी ने CBI दफ्तर में बवाल मामले में पक्षकार बनाया

सीबीआई ने ममता के आचरण पर उठाए सवाल
अर्जी के मुताबिक जांच एजेंसी ने कोर्ट से कहा है कि गत सोमवार को जब वह टीएमसी नेताओं को अपने दफ्तर लेकर आई थी तो ममता सहित कल्याण बनर्जी ने उसके कामकाज में व्यवधान उपस्थित किया और अफसरों को दबाव में लेने की कोशिश की। सीबीआई का आरोप है कि परिसर में कल्याण बनर्जी ने जांच एजेंसी के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया।
कल्याण बनर्जी पर अफसरों के साथ बदसलूकी का आरोप
स्पेशल कोर्ट में दायर अपनी अर्जी में जांच एजेंसी ने कहा है कि गत 17 मई को टीएमसी के सैकड़ों समर्थकों ने निजाम पैलेस स्थित सीबीआई दफ्तर को घेर लिया था। इस दौरान उन्होंने सुरक्षाबलों पर ईंट-लाठियां फेंकीं। जबकि वकीलों के साथ पहुंचे सांसद कल्याण बनर्जी जबरन दफ्तर में दाखिल हुए और अधिकारियों के साथ बदसलूकी की।
ममता के धरने पर हाई कोर्ट सख्त
रिपोर्टों की मानें तो सोमवार को सीबीआई दफ्तर के बाहर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरने को कलकत्ता हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाई कोर्ट ने कहा, ‘कोर्ट एक विचित्र स्थिति की सुनवाई कर रहा है। क्या कोई मुख्यमंत्री अपने समर्थकों के साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के दफ्तर के आगे धरना दे सकता है? ऐसा तब जब जांच एजेंसी ने जांच की है और कोर्ट के सामने आरोपपत्र दाखिल करने वाली है।
बता दें कि नारदा रिश्वत कांड में सीबीआई ने मंत्री फिरहद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और टीएमसी के पूर्व मंत्री सोवन चटर्जी को गिरफ्तार किया है। इन नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की है।

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