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यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, तीन महीने में कराना होगा मतदान

यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
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Written by
Rishabh Rai

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया है। बुधवार, 14 अक्टूबर को सुनाए गए इस फैसले के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव संपन्न होने तक निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में कार्य करते रहेंगे।

तीन महीने में पूरी करनी होगी चुनाव प्रक्रिया

हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव में देरी तथा निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने समयबद्ध चुनाव कराने और निर्वाचन प्रक्रिया का कार्यक्रम निर्धारित करने की मांग की थी।

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अदालत ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को चुनाव की तैयारियां तत्काल आगे बढ़ाने तथा निर्धारित समयसीमा में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। इस आदेश के बाद चुनाव से संबंधित प्रशासनिक तैयारियों, मतदाता सूची और आरक्षण व्यवस्था जैसे विषयों पर संबंधित विभागों की जिम्मेदारी बढ़ गई है।

निवर्तमान ग्राम प्रधान बने रहेंगे प्रशासक

पंचायत चुनाव में देरी के साथ ही निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने इस व्यवस्था को रद्द करने की मांग स्वीकार नहीं की। इसके परिणामस्वरूप चुनाव होने तक निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे।

इस व्यवस्था का उद्देश्य चुनाव संपन्न होने तक ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक कामकाज को जारी रखना है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की भूमिका विकास कार्यों, स्थानीय सुविधाओं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में चुनाव की समयसीमा तय होने से पंचायत व्यवस्था के अगले चरण को लेकर स्थिति स्पष्ट हुई है।

आरक्षण व्यवस्था के तहत होंगे चुनाव

पंचायत चुनाव से जुड़े मामलों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण का मुद्दा भी महत्वपूर्ण रहा है। अदालत के निर्देश के अनुसार, चुनाव मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत कराए जाने हैं। इसमें ओबीसी वर्ग के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण भी शामिल है। ओबीसी आयोग की जांच और अन्य प्रक्रियाओं के लंबित रहने के आधार पर चुनाव प्रक्रिया को रोकने के बजाय निर्धारित समयसीमा में आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

गांवों में चुनावी गतिविधियां तेज होने की उम्मीद

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार के संबंधित विभागों के सामने निर्धारित समय के भीतर चुनाव की तैयारियां पूरी करने की चुनौती है। इसमें निर्वाचन कार्यक्रम तैयार करना, मतदाता सूची से संबंधित कार्य और आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएं शामिल हैं।

पंचायत चुनावों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित उम्मीदवारों और स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनावों को लेकर गांवों में चर्चाओं का दौर तेज होने की संभावना है। हालांकि, चुनाव की तारीखों और चरणों की आधिकारिक जानकारी निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

संविधान के अनुच्छेद 243-ई का महत्व

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243-ई पंचायतों के कार्यकाल और चुनाव से संबंधित प्रावधान निर्धारित करता है। इसके तहत सामान्यतः पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष होता है और कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव पूरा कराने का प्रावधान है। समय पर चुनाव कराना स्थानीय स्वशासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को लेकर समयसीमा तय हो गई है। अब संबंधित अधिकारियों की तैयारी और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले कार्यक्रम पर नजर रहेगी।

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