नोएडा के स्टोर से खरीदा गया था प्रोडक्ट : स्पोर्ट्स ड्रिंक में निकला था फंगस, पेप्सिको कपंनी पर ठोका जुर्माना

😊 Please Share This News 😊
|

Mohammad Siraj
नोएडा के स्टोर से खरीदा गया था प्रोडक्ट : स्पोर्ट्स ड्रिंक में निकला था फंगस, पेप्सिको कपंनी पर ठोका जुर्माना
लखनऊ/ नोएडा : पेप्सिको के अधिकृत स्टोर से खरीदे गए स्पोर्ट्स ड्रिंक में फंगस निकलने की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने कंपनी जुर्माना लगाया है। फोरम ने कंपनी से उपभोक्ता को एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है।
शिकायत की अनदेखी का आरोप
पेप्सिको के अधिकृत स्टोर से खरीदे गए स्पोर्ट्स ड्रिंक में फंगस निकलने की शिकायत की अनदेखी के मामले में उपभोक्ता फोरम ने जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए फोरम ने एक लाख दस हजार रुपये को जुर्माना लगाया है। अर्जुनगंज निवासी भरत ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि नोएडा में पेप्सिको का अधिकृत स्टोर गेटोरेड है। 22 मार्च 2021 को उन्होंने स्टोर से स्पोर्ट्स ड्रिंक खरीदा था। इस दौरान कोविड की बंदिशों के चलते बिल वॉट्सएप पर भेजने की बात कही गई। घर आकर बोतल खोलने पर फंगस देख स्टोर में इसकी शिकायत की गई। शिकायत के बावजूद कपंनी की ओर से मामले में कोई सुनवाई नहीं की गई और बिल तक नहीं दिया गया।
जुर्माना नहीं देने पर नौ प्रतिशत ब्याज भी देय
नोटिस भेजने के बावजूद जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद अलीगंज स्थित लैब में जांच करवाने पर ड्रिंक खराब होने की पुष्टि हुई थी। रिपोर्ट के आधार पर उपभोक्ता फोरम में शिकायत की गई थी। उपभोक्ता फोरम द्वितीय के अध्यक्ष अमरजीत त्रिपाठी और सदस्य प्रतिभा सिंह ने सुनवाई करते हुए 20 अक्टूबर 2023 को जारी आदेश में उपभोक्ता को एक लाख दस हजार रुपये बतौर जुर्माना देने की बात कही है। समय से जुर्माना नहीं देने पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करना होगा।
व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें |