बगैर कारण थाना बुलाने पर दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश
1 min read![](https://awadhsutra.com/wp-content/uploads/2020/10/feturedimagee.jpg)
😊 Please Share This News 😊
|
![Chief Editor](https://awadhsutra.com/honodig/uploads/2023/12/Screenshot_20231128-184018_Chrome.jpg)
Mohammad Siraj
बगैर कारण थाना बुलाने पर दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश
![](https://hindvatannews.com/wp-content/uploads/2021/11/f60eeb3a-24c5-45d6-aabc-623311cb29ef.jpg)
नई दिल्ली, 22 नवंबर। सीलमपुर में बगैर कारण बताए एक व्यक्ति को थाना बुलाए जाने पर अदालत ने दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त से सीलमपुर थाने में तैनात इन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने को कहा है।
विशेष न्यायाधीश सुनील चौधरी ने अपने आदेश में कहा है कि तथ्यों से जाहिर होता है कि पुलिसकर्मियों के रवैये से याचिकाकर्ता के मन में भय व्याप्त हो गया था। पीठ ने यह आदेश एक व्यक्ति की याचिका पर दिया है। व्यक्ति ने याचिका में आरोप लगाया कि 31 अक्तूबर को बीट अधिकारी विकास कुमार उसके घर आए और उसकी पत्नी से उसे थाने भेजने के लिए कहा। व्यक्ति ने याचिका में कहा है कि पुलिस अधिकारी ने यह नहीं बताया कि उसे थाने क्यों बुलाया जा रहा है। न तो उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज है और न ही किसी तरह की कोई शिकायत की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस उपायुक्त ने अदालत को बताया कि एक आदेश जारी कर सभी सहायक पुलिस आयुक्त और थाना प्रभारियों से पुलिसकर्मियों को संवेदनशील बनाने का निर्देश दिया गया है।
व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें |