उप्र के 55 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से राहत, जाने नई गाइडलाइन
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Mohammad Siraj
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 600 से कम कोरोना संक्रमित मरीजों वाले राज्य के 55 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से कुछ राहत देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में रविवार को नई गाइडलाइन भी जारी कर दी, जिसके अनुसार एक जून से प्रदेश के 55 जिलों में सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी।
प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक शनिवार और रविवार की दो दिवसीय साप्ताहिक बंदी फिलहाल जारी रहेगी। साथ ही 600 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों वाले जिलों को अभी कोई छूट नहीं दी गई है। इसमें राजधानी लखनऊ समेत 20 जिले शामिल हैं। हालांकि नई गाइडलाइन में इस बात का उल्लेख है कि आगामी दिनों में जिन जिलों में संक्रमित मरीजों की संख्या 600 से कम हो जाएगी, वहां कोरोना कर्फ्यू की राहत स्वतः मिलने लगेगी।
इन 20 जिलों को नहीं मिली है कोई छूट
मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया।
नई गाइडलाइन के मुख्य बिंदु
- 600 से कम कोरोना केस वाले जिलों में सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक बाजार खोलने की अनुमति।
- कोरोना के अभियान से जुड़े सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
- निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। निजी कंपनिया वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगी।
- औद्योगिक संस्थान भी खुले रहेंगे।
- सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
- स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे।
- रेस्टोरेंट्स को केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
- धर्म स्थलों के अंदर एक बार में पांच से अधिक श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं रहेगी।
- अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए खोलने की अनुमति होगी।
- गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी।
- कृषि कार्य संबंधित दुकानें खुलेंगी।
- कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे।
- शादी समारोह व अन्य आयोजनों में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों की अनुमति रहेगी।
- शव यात्रा व अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग सम्मिलित हो सकेंगे।
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