न्यायालय उपजिलाधिकारी के आदेश के बाद भी रिहायसी इलाके में संचालित हो रही है प्लाईवुड फैक्ट्री
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Mohammad Siraj
न्यायालय उपजिलाधिकारी के आदेश के बाद भी रिहायसी इलाके में संचालित हो रही है प्लाईवुड फैक्ट्री।
उप जिला मैजिस्ट्रेट सदर ने बीते 16 मार्च को एक वाद की सुनवाई के बाद दिया था फैक्ट्री को बंद करने का आदेश।
चिनहट के गुलजार कालोनी (नगर निगम क्षेत्र) में रिहायसी इलाके में संचालित हो रही है मेमर्स अवध वुडलैंड, मेमर्स श्री राम रेसिन इंडस्ट्री, मेमर्स आसाम टिम्बर प्रोडक्ट्स।
चिनहट पुलिस को भेजी गई है आदेश की कॉपी। आदेश का अनुपालन कराने का है निर्देश।
मजिस्ट्रेट के आदेश का नही हो रहा है अनुपालन। प्लाईवुड फैक्ट्री से निकला धुआं सुबह-सुबह सांसों में जहर घोलते दिखा।
स्थानीय लोगों में बढ़ा आक्रोश। कोरोना के दूसरी वेग के बीच फैक्ट्री से निकल रहा धुंए के कारण हो सकती है बड़ी मुसीबत।
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