17/10/2023

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नोएडा अथॉरिटी आंखें बंद कर बैठी रही : हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर होता रहा अवैध निर्माण

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नोएडा अथॉरिटी आंखें बंद कर बैठी रही : हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर होता रहा अवैध निर्माण

अवध सूत्र न्यूज़
नोएडा : इलाहाबाद हाईकोर्ट की पाबंदी के बावजूद शहर में अवैध रूप से एक अस्पताल का निर्माण कर दिया गया। दरअसल, अस्पताल को नोएडा अथॉरिटी ने भूखंड का आवंटन किया था। आवंटन के लिए लगाए गए दस्तावेजों और सूचनाओं पर आपत्ति ज़ाहिर करते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने प्राधिकरण को आदेश दिया था कि मामले का निस्तारण होने तक निर्माण को बंद रखा जाए। अब याचिकाकर्ता ने यह जानकारी दी है कि अदालत के आदेश को दरकिनार करते हुए अवैध रूप से बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा रहा है। प्राधिकरण आंखें मूंदकर बैठा है।

क्या है मामला

शहर के सेक्टर-34 में स्थित मानस अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर सूर्यकांत शर्मा ने बताया, “इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2 मार्च 2016 को एक अंतरिम आदेश जारी किया था। जिसमें नोएडा विकास प्राधिकरण को आदेशित किया गया था कि रवि मोहता को आवंटित भूखंड पर निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। दरअसल, रवि मोहता को आवंटित किए गए भूखंड में अनियमितता की गई थी। डॉक्टर रवि मोहता ने तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी और प्राधिकरण के अफ़सरों के साथ मिलीभगत करके झूठे दस्तावेज़ पेश किए थे। मोहता प्राधिकरण से अस्पताल के लिए भूखण्ड आवंटन लेने योग्य नहीं थे। उन्हें हुए आवंटन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने प्राधिकरण को अंतरिम आदेश दिया था। प्राधिकरण के अफ़सरों ने मौक़े पर जाकर फोटोग्राफ़ी की थी। तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने अपने काउंटर एफिडेविट के साथ निर्माण कार्य रोकने और उस वक़्त तक हुए कंस्ट्रक्शन की फोटोज अदालत के सामने पेश की थीं।

हाईकोर्ट की अवहेलना की गयी

डॉक्टर सूर्यकांत शर्मा का कहना है, “इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश होने के बावजूद डॉक्टर रवि मोहता लगातार निर्माण कर रहा है। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 मार्च 2016 के आदेश का खुला उल्लंघन है। इस बारे में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लेकर निर्माण कर रहे हैं। यदि ऐसा है, तो प्राधिकरण के अधिकारियों को लिखित रूप में यह जानकारी देनी चाहिए। अगर प्राधिकरण के अधिकारियों ने लिखित मंज़ूरी दी है तो यह इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है।” डॉक्टर सूर्यकांत शर्मा के कहते हैं, “अगर रवि मोहता झूठ बोल रहे हैं तो उनके ख़िलाफ़ हाईकोर्ट की अवमानना का मामला प्राधिकरण को दर्ज करवाना चाहिए। यह निर्माण कार्य तत्काल रुकवाया जाना चाहिए।” डॉक्टर सूर्यकांत शर्मा ने प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र लिखकर मांग की है कि अवैध रूप से किए गए निर्माण को तत्काल ध्वस्त किया जाए।

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