छत्तीसगढ़ में ED ने अवैध खनन केस में CM बघेल की उपसचिव समेत अन्य की 152 करोड़ की संपत्ति कुर्क
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Mohammad Siraj
छत्तीसगढ़ में ED ने अवैध खनन केस में CM बघेल की उपसचिव समेत अन्य की 152 करोड़ की संपत्ति कुर्क
छत्तीसगढ़ में अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है. ने कुछ आईएएस अधिकारियों समेत कुछ अन्य की 152.31 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है. इनमें सूर्यकांत तिवारी की 65 संपत्तियां, सौम्या चौरसिया (छत्तीसगढ़ सीएम की उप सचिव) की 21 संपत्तियां, आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई, सुनील अग्रवाल और अन्य की 5 संपत्तियां शामिल हैं. कुर्कु संपत्तियों में नकदी, ज्वेलरी, फ्लैट, कोयला वाशर और छत्तीसगढ़ में प्लॉट शामिल हैं.
अटैच्ड प्लॉट में हिर्री, पोटिया और सेवती, दुर्ग में 63.38 एकड़ कृषि भूमि, रसनी और आरंग, रायपुर में 10 एकड़ भूमि, ठकुराइनटोला, दुर्ग में 12 एकड़ की व्यावसायिक भूमि और एक फार्म हाउस शामिल हैं. ED ने कोरबा और रायगढ़ के खनन विभागों समेत 75 से ज्यादा स्थानों पर तलाशी ली थी और साक्ष्य एकत्रित किए थे.
ईडी अब तक करीब 100 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है. ईडी की जांच से पता चला है कि एक बड़ी साजिश के तहत नीति में बदलाव किए गए थे और खनन निदेशक ने 15 जुलाई 2020 को एक सरकारी आदेश जारी किया था, जिसमें परिवहन परमिट जारी करने की एक मौजूदा कुशल ऑनलाइन प्रणाली को संशोधित करने के लिए एक मैनुअल लेयर शुरू की गई थी, जहां कोयला उपयोगकर्ताओं को राज्य खनन अधिकारियों के पास एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) आवेदन करने के लिए मजबूर किया गया था।
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