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हरियाणा में प्रदूषण खतरनाक लेवल पर, माइनिंग-कंस्ट्रक्शन, सड़क बनाने पर रोक, BS-6 से नीचे डीजल वाहन पर पाबंदी, बिजली-PNG फैक्ट्रियां बंद

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हरियाणा में प्रदूषण खतरनाक लेवल पर, माइनिंग-कंस्ट्रक्शन, सड़क बनाने पर रोक, BS-6 से नीचे डीजल वाहन पर पाबंदी, बिजली-PNG फैक्ट्रियां बंद

हरियाणा में बढ़ते वायु प्रदूषण के बाद सरकार ने NGT ग्रेडेड रिस्पॉस एक्शन प्लान लागू कर दिया है. इसके बाद से राज्य में माइनिंग, हर प्रकार के कंस्ट्रक्शन के साथ ही सड़क निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. कई शहरों में बढ़ते AQI 400 के पार पहुंचने के बाद अब राज्य में उद्योग भी बिजली-PNG पर ही चलाए जाएंगे.

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राज्य में सभी LMV बीएस-6 से नीचे के डीजल वाहनों (केवल इमरजेंसी सेवाओं, मेडिकल व खाद्य सामग्री की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़कर) के चलाने पर रोक लगा दी गई है. अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी किए गए हैं.

बिजली व PNG की आपूर्ति वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद रखने को कहा गया है. NGT द्वारा NCR में अप्रूव्ड फ्यूल की जारी सूची के अनुसार ही औद्योगिक इकाइयों को चलाने की अनुमति होगी. दूध, डेयरी, जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण, यंत्र और दवाइयां बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रतिबंध की श्रेणी से बाहर रखा गया है.

भवन निर्माण, रिपेयर, माइनिंग, मिक्सर प्लांट, सड़क निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट के सभी कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। बिल्डिंग मैटीरियल को भी ढक कर रखना होगा. स्थानीय निकाय सफाई कर्मचारी कार्य के दौरान पानी का छिड़काव करने उपरांत ही झाड़ू का उपयोग कर सकेंगे।

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