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लोकसभा में आज आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022 हुआ पारित, होंगे ये बड़े बदलाव

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लोकसभा में आज आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक, 2022 हुआ पारित, होंगे ये बड़े बदलाव

नई दिल्ली :-विधेयक आपराधिक मामलों में पहचान और जांच के उद्देश्य से दोषियों और अन्य व्यक्तियों की माप लेने और रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए अधिकृत करने का प्रयास करता है।

यह उन व्यक्तियों के उचित शरीर माप लेने के लिए कानूनी मंजूरी प्रदान करता है, जिन्हें ऐसे माप देने की आवश्यकता होती है जिसमें उंगलियों के निशान, हथेली के निशान और पैरों के निशान, फोटोग्राफ, आईरिस और रेटिना स्कैन, भौतिक, जैविक नमूने और उनके विश्लेषण शामिल हैं।

यह अपराध की जांच को और अधिक कुशल और तेज बनाएगा और दोषसिद्धि दर को बढ़ाने में भी मदद करेगा।

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यह कानून भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को माप के रिकॉर्ड को एकत्र करने, संग्रहीत करने और संरक्षित करने और रिकॉर्ड के साझाकरण, प्रसार, विनाश और निपटान के लिए भी अधिकार देता है। बिल पुलिस या जेल अधिकारी को किसी भी व्यक्ति का माप लेने के लिए सशक्त बनाने का प्रावधान करता है जो माप देने का विरोध करता है या मना करता है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर एक बहस का जवाब देते हुए कहा, विधेयक लाने के पीछे एकमात्र मकसद देश में दोषसिद्धि दर को बढ़ाना और साथ ही अपराध दर को कम करना है। इसका उद्देश्य आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित कर समाज में एक कड़ा संदेश फैलाना भी है। दोषसिद्धि दर का डेटा देते हुए, श्री शाह ने उल्लेख किया कि 2020 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, हत्या के मामले में दोषसिद्धि दर केवल प्रतिशत है जबकि हत्या के प्रयास के मामलों में यह 24 प्रतिशत है। उन्होंने कहा, डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं।

श्री शाह ने कहा, आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक कानून का पालन करने वाले करोड़ों नागरिकों के मानवाधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि सबूतों के अभाव में भारत में हर साल 7.50 लाख आपराधिक मामले बंद हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि नया विधेयक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करेगा।

केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार जेल सुधारों के लिए एक मॉडल अधिनियम लाएगी जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मॉडल एक्ट को अंतिम रूप देने के बाद राज्यों को भेजा जाएगा। इसके तहत जेल में बंद कैदियों की काउंसलिंग का प्रावधान होगा।

इससे पहले लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 की जगह लेगा और सबूतों के संग्रह को मजबूत करेगा और जांच में और मदद करेगा।

उन्होंने बताया कि सरकार ने विधेयक को पेश करने से पहले राज्यों के साथ व्यापक चर्चा की है। श्री शाह ने सदस्यों से विधेयक को अलग-अलग नहीं बल्कि आगामी जेल अधिनियम नियमावली के साथ देखने के लिए कहा।

विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने विधेयक की मंशा पर सवाल उठाया और व्यापक विचार-विमर्श के लिए इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को नागरिक समाज समूहों के साथ विचार-विमर्श कर सुधार करके इस विधेयक को लाना चाहिए। द्रमुक सदस्य दयानिधि मारन ने कहा कि विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए.

भाजपा के विष्णु दयाल राम ने कहा कि इस कानून को राजनीति से परे देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, कानून पारित होने पर जांच अधिकारियों को दोषसिद्धि दर बढ़ाने में मदद मिलेगी।

राकांपा सदस्य सुप्रिया सुले ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन करती है लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को लेकर चिंतित है। बसपा सदस्य दानिश अली ने आरोप लगाया कि यह विधेयक पुलिस को अत्यधिक स्वतंत्रता देता है जो आम आदमी से संबंधित डेटा एकत्र कर सकती है और उस विशेष डेटा की सुरक्षा के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार की ओर से इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि विधेयक के प्रावधानों का दुरूपयोग नहीं किया जाएगा.

विधेयक के समर्थन में बोलते हुए, भाजपा सदस्य डॉ सत्यपाल सिंह ने कहा कि वर्तमान में भारत में सजा की दर केवल 14 प्रतिशत है और कई आरोपी सबूतों के अभाव में चले जाते हैं।

उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न सिर्फ सबूत इकट्ठा करने और वैज्ञानिक जांच करने में मदद मिलेगी बल्कि मानवाधिकारों की रक्षा भी होगी. चर्चा में टीएमसी के महुआ मोइत्रा और सौगत रॉय, बीजद के बहरुहारी महताब और आईयूएमएल के ई टी मोहम्मद बशीर सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया।

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