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गैंगरेप के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास

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गैंगरेप के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास

दो अन्य को भी आजीवन कारावास की हुई सजा: दो लाख का जुर्माना भी

लखनऊ। सपा सरकार में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को गैंगरेप के मामले में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी हुई आजीवन कारावास। 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 18 मार्च 2017 में गिरफ्तार हुए थे पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति। चित्रकूट की महिला व उसकी नाबालिक बेटी के साथ गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार हुए थे लोग। मामले में बीते दिनों कोर्ट ने 4 लोगो को किया था बरी।
इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने गायत्री समेत तीन आरोपियों को मामले में दोषी करार दिया था, चार अन्य अभियुक्तों को बड़ी कोर्ट ने मामले से बरी कर दिया था। 18 फरवरी, 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ साथ 6 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगरेप, जानमाल की धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़िता ने गायत्री प्रजापति और उनके साथियों पर गैंगेरप का आरोप लगाते हुए अपनी नाबालिग बेटी के साथ भी जबरदस्ती शारीरिक संबध बनाने का आरोप लगाया था।
पीड़िता के खिलाफ भी जांच के आदेश
कोर्ट से बरी होने वाले अभियुक्तों में रूपेश्वर उर्फ रूपेश, चंद्रपाल, विकास वर्मा अमरेंद्र सिंह पिंटू हैं। इसके अलावा, मामले में सुनवाई के दौरान पीड़िता महिला को बार-बार बयान बदलना भी भारी पड़ा है। कोर्ट ने लखनऊ के पुलिस आयुक्त को पीड़िता समेत राम सिंह राजपूत और अंशु गौड़ के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस बात की जांच की जाए कि इन तीनों ने किस प्रभाव में आकर गवाही के दौरान बार-बार अपने बयान बदले और कोर्ट की कार्रवाई प्रभावित की। अब पुलिस मामले में जांच कर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

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