Responsive Menu

Download App from

Download App

Follow us on

Donate Us

इन विभागों के रिटायर्ड कर्मियों को अब Publication से पहले लेनी होगी इजाजत, रुक सकती है पेंशन

[responsivevoice_button voice="Hindi Female"]
Author Image
Written by

इन विभागों के रिटायर्ड कर्मियों को अब Publication से पहले लेनी होगी इजाजत, रुक सकती है पेंशन

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत खुफिया और सुरक्षा संबंधी विभागों से जुड़े रहे रिटायर्ड कर्मचारियों को अब किसी भी प्रकाशन यानी कि लेख या किताब लिखने से पहले अपने मूल विभाग के प्रमुख से इजाजत लेनी होगी।

विभाग अध्यक्ष से इजाजत जरूरी
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रिटायमेंट के बाद किसी भी प्रकाशन से पहले इन विभागों के कर्मचारियों को अपने HOD से अनुमति लेनी होगी। किसी भी तरह की संवेदनशील सूचना को अब अपनी मर्जी से प्रकाशित नहीं किया जा सकता, उसकी जांच होना जरूरी हो गया है।
केंद्र सरकार की ओर से 31 मई को जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि विभाग से जुड़ी किसी जानकारी, किसी व्यक्ति के पद या उससे जुड़ी सूचना के अलावा विभाग में रहने के दौरान ज्ञात जानकारी या विशेषताओं के बारे में प्रकाशन से पहले उस विभाग के प्रमुख की अनुमित लेनी पड़ेगी। यह आदेश 31 मई के गजट के साथ ही लागू हो गया है।

Advertisement Box

शर्तें तोड़ने पर रुकेगी पेंशन?
आदेश के मुताबिक विभाग के प्रमुख के पास किसी भी लेख या किताब को लेकर यह तय करने का अधिकार होगा कि सामग्री संवेदनशील है या नहीं। एक फॉर्म 26 अंडरटेकिंग के तौर पर कर्मी को देना होगा। इसमें कहा गया है कि अगर रिटायरमेंट के बाद वह अंडरटेकिंग की शर्तों को तोड़ते हैं तो उनकी पेंशन भी रोकी जा सकती है।

आज का राशिफल

वोट करें

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने राहत कार्यक्रम की अगली किस्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं। वैश्विक मंच पर क्या यह भारत की बड़ी जीत है?

Advertisement Box

और भी पढ़ें

WhatsApp