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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
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Written by
Rishabh Rai

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बड़ी राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। बुधवार को सुनाए गए इस फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चार्जशीट दाखिल होने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच ने दोपहर लगभग 3:45 बजे सुनाया। इस निर्णय को कानूनी और सामाजिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मामला संवेदनशील आरोपों से जुड़ा हुआ है।

कोर्ट ने जमानत देते समय कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि दोनों पक्ष-शंकराचार्य और शिकायतकर्ता-मीडिया में किसी प्रकार की बयानबाजी नहीं करेंगे और न ही कोई इंटरव्यू देंगे। इसके अलावा, शंकराचार्य के विदेश जाने पर भी रोक लगाई गई है। यदि उन्हें विदेश यात्रा करनी होती है, तो इसके लिए कोर्ट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जमानत की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो दूसरा पक्ष जमानत निरस्तीकरण (कैंसिलेशन) के लिए आवेदन दे सकता है।

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सुनवाई के दौरान शंकराचार्य के वकील पी एन मिश्रा ने कोर्ट से यह भी आग्रह किया कि मामले से जुड़े लोग यात्रा या अन्य माध्यमों से बयानबाजी कर माहौल प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, इसे भी रोका जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तों का किसी भी रूप में उल्लंघन नहीं होना चाहिए और सभी पक्ष संयम बरतें। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने पक्ष रखा, जबकि शिकायतकर्ता आशुतोष की ओर से वकील रीना सिंह ने दलीलें पेश कीं।

इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू चार्जशीट से जुड़ा है। सामान्यतः यदि आरोपी जेल में होता है, तो पुलिस को 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। ऐसा न करने पर कोर्ट पुलिस से जवाब मांग सकता है और आरोपी को राहत मिल सकती है। हालांकि, यदि आरोपी गिरफ्तार नहीं है, तो पुलिस को जांच के लिए कुछ अतिरिक्त समय मिल सकता है, लेकिन उसे देरी का कारण स्पष्ट करना होता है।

चार्जशीट एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज होता है, जिसमें एफआईआर दर्ज होने से लेकर जांच पूरी होने तक की पूरी प्रक्रिया और साक्ष्य शामिल होते हैं। जब पुलिस जांच पूरी कर लेती है, तो वह चार्जशीट मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करती है। इसके बाद मजिस्ट्रेट यह तय करता है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप तय किए जाएं या नहीं। यदि पर्याप्त साक्ष्य होते हैं, तो अदालत मुकदमे की कार्यवाही शुरू करती है। इसके तहत समन जारी होता है, आरोपी को अदालत में उपस्थित होना पड़ता है, और फिर ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसके अंत में अदालत अपना फैसला सुनाती है।

इस मामले में इससे पहले 27 फरवरी को भी हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। उस समय कोर्ट ने कहा था कि अंतिम निर्णय आने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें पुलिस जांच में पूरा सहयोग करना होगा। यह आदेश भी जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच द्वारा ही दिया गया था।

गौरतलब है कि शंकराचार्य ने 24 फरवरी को यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। यह मामला बटुकों के कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित है, जो समाज में गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। अदालत का यह ताजा फैसला फिलहाल उन्हें गिरफ्तारी से राहत देता है, लेकिन मामले की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया अभी जारी रहेगी।

कुल मिलाकर, यह निर्णय न्यायिक संतुलन का उदाहरण माना जा सकता है, जहां अदालत ने एक ओर आरोपी के अधिकारों की रक्षा की है, वहीं दूसरी ओर जांच प्रक्रिया को प्रभावित न होने देने के लिए कड़ी शर्तें भी लागू की हैं। आने वाले समय में चार्जशीट और ट्रायल के दौरान इस मामले की दिशा और स्पष्ट होगी।

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