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Bureau Report
कर्नाटक के हंपी गैंगरेप-मर्डर केस में बड़ा फैसला
बेंगलुरु। कर्नाटक के चर्चित हंपी गैंगरेप और हत्या मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है।
दोषी मल्लेश उर्फ हांडीमल्ला, साई और शरणप्पा को कोर्ट ने “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” श्रेणी का अपराध मानते हुए मृत्यु दंड दिया। यह घटना मार्च 2025 में विश्व धरोहर स्थल हंपी के पास हुई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों ने पहले पर्यटकों से लूटपाट की, इसके बाद महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और एक पुरुष पर्यटक को नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने इसे अत्यंत जघन्य और समाज को झकझोर देने वाला अपराध माना।
फैसले के बाद पीड़ित परिवारों ने संतोष जताया, जबकि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय गंभीर अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश देता है।








