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नए इनकम टैक्स बिल को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी
टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी। यह बिल छह दशक पुराने आईटी अधिनियम की जगह लेगा। नया बिल इनकम टैक्स से जुड़े उन सभी संशोधनों और धाराओं से मुक्त होगा जो अब प्रासंगिक नहीं हैं। साथ ही भाषा ऐसी होगी कि लोग इसे टैक्स एक्सपर्ट की सहायता के बिना समझ सकें। इस बिल में प्रावधान और स्पष्टीकरण या कठिन वाक्य नहीं होंगे।










