जानें क्या है नियम
अगर आप हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चला रहे हैं, लोकिन आपने गलती से या फिर जानबुझकर हेलमेट की पट्टी को नहीं लॉक किया है तो आपका चालान कट सकता है। यातायात पुलिस ऐसे व्यक्ति को पकड़कर चालान काट रही है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार इस कृत्य के आपको 1000 रुपये के चालान का सामना करना पड़ सकता है।
हेलमेट को लेकर मंत्रालय का नया नियम
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अनुसार हेलमेट में हाई क्वालिटी वाले फोम का उपयोग किया जाना चाहिए और इसकी न्यूनतम मोटाई 20-25 मिमी होनी चाहिए। सभी हेलमेटों पर ISI मार्क होना अनिवार्य है।
बच्चों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य
भारत सरकार की तरफ से कुछ महीने पहले एक घोषणा की गई थी कि नौ महीने से लेकर चार साल की उम्र के बच्चों, दोपहिया वाहनों पर बैठने के दौरान हेल्मेट लगाने होंगे। हालांकि, अभी ये नियम अभी तक लागू नहीं हुआ है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से अधिक उम्र के बच्चों को बाइक पर यात्रा करने के दौरान हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। कानून का उल्लंघन करने पर बच्चे के पैरेंट्स को भारी चालान का सामना करना पड़ सकता है।
क्या भारत में आधा हेलमेट पहनना कानूनी है?
भारत में मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार आधा हेल्मेट पहनना अपराध है, क्योंकि इससे पूरी तरह से सर को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। हालांकि, पहले बताई गई धारा 129 (ए) में फुल-फेस हेलमेट के संबंध में कुछ विशिष्टताओं को भी अनिवार्य किया गया है जिनका आप उपयोग कर सकते हैं।