
लापता लोगों की तलाश में लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त
लखनऊ। लापता लोगों की तलाश में कथित लापरवाही को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य के अधिकारियों के ढीले रवैये पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) से व्यक्तिगत हलफनामा तलब किया है।
कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, इसका पूरा ब्योरा हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। साथ ही पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की स्थिति और उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी कोर्ट को देने को कहा गया है।
सुनवाई के दौरान लखनऊ के पुलिस कमिश्नर (CP) द्वारा दाखिल हलफनामा कोर्ट को संतोषजनक नहीं लगा, जिस पर न्यायालय ने असंतोष व्यक्त किया। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए अगली सुनवाई की तारीख 20 जनवरी तय की है।
हाईकोर्ट के इस रुख से साफ है कि लापता लोगों के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाबदेही तय की जाएगी।





