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सुप्रीम कोर्ट ने एक से अधिक सीट से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है

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सुप्रीम कोर्ट ने एक से अधिक सीट से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है

सुप्रीम कोर्ट ने किसी उम्मीदवार को 2 सीट से चुनाव लड़ने से रोकने की मांग को ठुकरा दिया है।

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कोर्ट ने कहा है कि कानून बनाना संसद का काम है और अगर उचित लगे तो वो ऐसा कानून बनाए।

याचिका में कहा गया था, किसी का 2 जगह से चुनाव लड़ना और फिर एक सीट को छोड़ देना, मतदाताओं से अन्याय है।

इससे सरकारी खजाने पर भी बोझ पड़ता है।

आज यह मामला चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच में लगा।

चीफ जस्टिस ने कहा 1996 से पहले किसी उम्मीदवार की तरफ से लड़ी जाने वाली सीटों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं थी।

फिर संसद ने कानून में संशोधन कर इसे 2 तक सीमित किया।

अब भी संसद चाहे तो सिर्फ 1 सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति का कानून बना सकती है।

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