Responsive Menu

Download App from

Download App

Follow us on

Donate Us

HC का बयान- कोरोना से मौत के लिए मिलने वाली मुआवजा राशि की घोषणा से पीछे नहीं हट सकती सरकार

[responsivevoice_button voice="Hindi Female"]
Author Image
Written by

HC का बयान- कोरोना से मौत के लिए मिलने वाली मुआवजा राशि की घोषणा से पीछे नहीं हट सकती सरकार

Advertisement Box

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिकारियों से कहा है कि उन्हें कोरोना से मौत के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा से पीछे नहीं हटना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि महामारी से जान गंवाने वाले दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल के परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने के मुद्दे पर निर्णय करना चाहिए. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने मृतक की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकारियों ने एक क्लियर कम्युनिकेशन किया था, जिसकी प्रेस क्लिपिंग भी हैं. इसे देखकर इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि दिल्ली सरकार ने मृतक के परिवार के लिए एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की थी.

याचिकाकर्ता के पति का 5 मई, 2020 को निधन हो गया था और उस समय वह गर्भवती थी. दिल्ली पुलिस के संबंधित युवा कांस्टेबल को कोविड-19 लॉकडाउन उपायों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए दीपचंद बंधु अस्पताल में तैनात किया गया था।

आज का राशिफल

वोट करें

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद दुनिया के सामने रोज बेनकाब हो रहे पाकिस्तान को दी गई एक अरब डॉलर की मदद पर क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को फिर से विचार करना चाहिए?

Advertisement Box
WhatsApp