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युवती से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी फैक्टरी मालिक, उसके दोस्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास

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युवती से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी फैक्टरी मालिक, उसके दोस्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास

गाजियाबाद। लोनी क्षेत्र में फैक्टरी में काम करने वाली युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दोषी फैक्टरी मालिक और उसके दोस्त को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने दोषियों पर 34- 34 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ममता गौतम ने बताया कि आठ अप्रैल 2021 को पीड़िता ने लोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। युवती ने बताया था कि लोनी के इकराम नगर निवासी शकील की लोवर बनाने की फैक्टरी है। उसमें पीड़िता काम करती थी। आठ अप्रैल को दोपहर तीन बजे शकील और उसके दोस्त शहजाद ने पीड़िता को पानी पिलाने के लिए कहा। पीड़िता पानी लेकर गई तभी शहजाद और शकील ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर युवती की पिटाई कर दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर उसकी मां वहां आ गई तो शकील और शहजाद ने उन दोनों को फैक्टरी में ही बंद कर दिया। दोनों को एक दिन फैक्टरी में बंद रखने के बाद शहजाद और शकील ने घटना के बारे में पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने कहा कि पुलिस को सूचना नहीं देगी, दोनों ने मां-बेटी को फैक्टरी से जाने दिया। इसके बाद मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने लोनी थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुनवाई के दौरान मामले में चार गवाह पेश किए गए थे।

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