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मिला किए का फल-मुख्तार अंसारी को 5 साल कैद की सजा सत्येन्द्र ठाकुर

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मिला किए का फल-मुख्तार अंसारी को 5 साल कैद की सजा सत्येन्द्र ठाकुर

लखनऊ। जेल में बंद चल रहे कुख्यात माफिया डॉन एवं पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज गैंगस्टर एक्ट के 23 वर्ष पहले हुए

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लखनऊ। जेल में बंद चल रहे कुख्यात माफिया डॉन एवं पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज गैंगस्टर एक्ट के 23 वर्ष पहले हुए मामले में 5 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही माफिया डॉन के ऊपर अदालत की ओर से 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बीते दिन ही जेलर को धमकी देने के मामले में माफिया सरगना को अदालत द्वारा 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी।  शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के 23 वर्ष पुराने मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 5 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के इस मामले में बांदा की जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने शुक्रवार को माफिया डॉन को 5 वर्ष कैद की सजा सुनाने के साथ उसके ऊपर 50000 रूपये का जुर्माना भी किया है। मुख्तार अंसारी के 44 वर्ष के आपराधिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब लगातार दूसरी बार माफिया डॉन को सजा सुनाई गई है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ द्वारा यह निर्णय राज्य सरकार की अपील पर पारित किया गया है। सरकारी वकील राव नरेंद्र सिंह के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से मुख्तार को गैंगस्टर के इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

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