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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा : 16 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कांस्टेबल अब दरोगा के समान पाएंगे वेतन

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा : 16 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कांस्टेबल अब दरोगा के समान पाएंगे वेतन

प्रयागराज, पुलिस विभाग में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कांस्टेबल अब दरोगा के समान वेतन पाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के हजारों कांस्टेबलों को राहत देते हुए वर्ष 1998 या उसके पूर्व नियुक्त पुलिसकर्मियों को उनकी प्रशिक्षण अवधि की सेवा को जोड़ते हुए दरोगा को मिलने वाला द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान ग्रेड पे रुपया 4200 देने को लेकर आठ सप्ताह में आदेश पारित करने का शासन को निर्देश दिया है।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात कांस्टेबलों की ओर से दाखिल दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने दिया। कांस्टेबल रामदत्त शर्मा और सैकड़ों अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम और अतिप्रिया गौतम ने दलील दी कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों और उसके बाद जारी कई शासनादेशों के बावजूद विभाग उनके प्रशिक्षण अवधि की सेवा को द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान देने के लिए नहीं जोड़ रहा है। जबकि वे इसके लिए पूरी तरह से हकदार हैं।

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