केंद्र बंगाल के मुख्य सचिव को बुला सकता है लेकिन ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया तो क्या होगा
1 min read
😊 Please Share This News 😊
|
Mohammad Siraj
केंद्र और बंगाल के पास क्या अधिकार
पूर्व शीर्ष नौकरशाहों और लॉ एक्सपर्ट का मानना है कि केंद्र सरकार के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय को रिटायर होने के दिन दिल्ली बुलाने के अपने आदेश का अनुपालन कराना मुश्किल हो सकता है क्योंकि राज्य सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्हें रिलीव करने से इनकार कर सकती है. केंद्र ने बंद्योपाध्याय को दिल्ली बुलाने का आदेश चक्रवाती तूफान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक को मुख्यमंत्री द्वारा महज 15 मिनट में निपटाने से उत्पन्न विवाद के कुछ घंटों के बाद दिया।
आसान नहीं एकतरफा आदेश
इससे कुछ दिन पहले राज्य में Covid-19 महामारी से निपटने में मदद के लिए बंद्योपाध्याय का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ाने का केंद्रीय आदेश जारी किया गया था. भारत सरकार के पूर्व सचिव जवाहर सरकार ने कहा, ‘राज्य सरकार ऐसे तबादलों को नियंत्रित करने वाले अखिल भारतीय सेवा नियमावली के आधार पर विनम्रता से जवाब दे सकती है.’ उन्होंने कहा कि केंद्र के लिए एकतरफा तरीके से आईएएस या आईपीएस अधिकारी का तबादला करना मुश्किल है, जो उसके नियंत्रण में नहीं है बल्कि संघ के भीतर दूसरे सरकार के अधीन है।
क्या कहता है प्रतिनियुक्ति का नियम
ऑल इंडिया सर्विस के अधिकरियों की प्रतिनियुक्ति के नियम 6 (1) के तहत किसी राज्य के काडर के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति केंद्र या अन्य राज्य या सार्वजनिक उपक्रम में संबंधित राज्य की सहमति से की जा सकती है. (काडर) नियम-1954 के तहत, ‘कोई असहमति होने पर मामले पर निर्णय केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर सकती है या संबंधित राज्य सरकार केंद्र सरकार के फैसले को प्रभावी कर सकती है।
CM रिलीव नहीं करती हैं तो क्या?
पूर्व सचिव जवाहर सरकार ने कहा, हालांकि, समस्या केंद्र सरकार के लिए यह है कि उसने न तो पश्चिम बंगाल सरकार की और न ही बंद्योपाध्याय की सहमति ली जो ऐसे तबादलों में आवश्यक मानी जाती है. जवाहर सरकार ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या हाई कोर्ट के जरिये कानूनी रास्ता भी अपना सकती है. हालांकि, माना जा रहा है कि केंद्र ने दोनों मंचों पर कैविएट दाखिल किया है. यह वह तरीका है जिसमें सामान्य समझ महत्व रखता है.’ वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणाभ घोष ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री तत्काल अधिकारी को कार्यमुक्त नहीं करने का फैसला करती हैं तो कानूनी कठिनाई पैदा हो जाएंगी. घोष ने कहा कि मुख्य सचिव सीधे मुख्यमंत्री के नियंत्रण में है।
व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें |