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योगी सरकार का आदेश सीटी स्कैन के लिए ढाई हजार से ज्यादा वसूले तो होगी कार्यवाही

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योगी सरकार का आदेश सीटी स्कैन के लिए ढाई हजार से ज्यादा वसूले तो होगी कार्यवाही

उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के बीच राज्य की योगी सरकार ने सीटी स्कैन के रेट तय कर दिए हैं। सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी किये गए एक आदेश के मुताबिक अब सीटी स्कैन के लिए हॉस्पिटल 2500 से ज्यादा रुपए नहीं ले सकेंगे।बता दें कि बढ़ते कोरोना के बीच इसकी पहचान के लिए सीटी स्कैन का रास्ता अपनाया जा रहा है। हाल ही में देखा जा रहा था कि कोरोना का पता लगाने के लिए किये जाने वाले सीटी स्कैन के लिए कई हॉस्पिटल मनमाने दाम वसूल रहे थे, जिसके बाद अब यूपी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए यह कदम उठाया है।सरकार की तरफ से जारी किये गए आदेश के मुताबिक मरीज को 16 स्लाइस तक के सीटी स्कैन के लिए अब सिर्फ दो हजार रुपए ही देने होंगे।इसके अलावा 16 से 24 स्लाइस तक के सीटी स्कैन के लिए हॉस्पिटल अब 2500 से ज्यादा रुपए नहीं वसूल सकते हैं। ऐसे में आदेश में साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इस आदेश का पालन नहीं करता है उस पर पेंडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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