अभिभावकों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, यूपी के इन स्कूलों में नहीं बढ़ेगी फीस
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Mohammad Siraj
अभिभावकों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, यूपी के इन स्कूलों में नहीं बढ़ेगी फीस
लखनऊ: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के स्कूलों के सभी छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोरोना से बिगड़ते हालातों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क वृद्धि पर रोक लगा दी है। उपमुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने कहा है कि यूपी के विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस में वृद्धि नहीं कर सकेंगे। 3 माह की अग्रिम फीस देने में परेशानी होने पर मासिक फीस दे सकेंगे। डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि इन हालातों में कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। विद्यालय इन दिनों बन्द हैं लेकिन आनलाइन पढ़ाई जारी है।
डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान- “यूपी के स्कूल इस सेशन में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे, स्कूल में ऑफलाइन परीक्षा नहीं हो रही है तो परीक्षा फीस भी नहीं लिया जाएगा, खेल, लैब, लाइब्रेरी, कम्प्यूटर, वार्षिक फंक्शन जैसी गतिविधियां नहीं हो रही हैं तो उनका शुल्क भी नहीं लिया जा सकेगा” उप मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पिछले वर्ष की भांति उसी शुल्क संरचना के हिसाब से शुल्क ले सकेंगे।
बढी हुई शुल्क फीस ले ली है तो
अगर किसी स्कूल ने बढी हुई शुल्क फीस ले ली है तो बढी हुई फीस को आगे के महीनों की फीस में समायोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि विद्यालय बन्द रहने की अवधि में परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी छात्र अथवा अभिभावक को तीन माह का अग्रिम शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उनके अनुरोध पर उनसे मासिक शुल्क ही लिया जाए। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जब तक विद्यालयों में भौतिक रूप से परीक्षा नहीं हो रही है तब तक परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जा सकेगा. इसी प्रकार से जब तक क्रीड़ा, विज्ञान प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, कम्प्यूटर, वार्षिक फंक्शन जैसी गतिविधियां नहीं हो रही हैं तक उनका शुल्क भी नहीं लिया जा सकेगा।
डा शमार् ने बताया कि इस बात के निदेर्श भी दिए गए हैं कि विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मिकों का वेतन नियमित रूप से दिया जाए। इस आशय का शासनादेश जारी कर दिया गया है। इन आदेशों का कडाई से अनुपालन करने के निदेर्श दिए गए हैं। यदि किसी विद्यालय द्वारा इन निदेर्शों का पालन नहीं किया जाता है तो अभिभावक द्वारा जिले में गठित शुल्क नियामक समिति के समक्ष शिकायत की जा सकेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक को इन नियमों का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है।
शाम्भवी सिंह प्रबंध संपादक
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