सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन ऑडिट पैनल गठित किया
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Mohammad Siraj
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो आपूर्ति आवंटित की गई है, वे अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, उन्हें वितरण नेटवर्क के माध्यम से अस्पतालों में उपलब्ध कराया जा रहा है। पीठ ने यह स्पष्ट किया कि ऑडिट का उद्देश्य डॉक्टरों द्वारा उनके रोगियों का इलाज करते समय लिए गए निर्णयों की जांच करना नहीं है। पीठ ने कहा कि केंद्र जब तक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन नहीं करता है, तब तक ऑक्सीजन के आवंटन की मौजूदा प्रथा जारी रहेगी। केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि मेडिकल ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली सरकार सहित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कई मांगें अवास्तविक थीं।
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