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Bureau Report
AI कंटेंट और डीपफेक पर केंद्र का सख्त रुख
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े कंटेंट और डीपफेक पर सख्त नियम लागू करने का फैसला किया है। नए प्रावधानों के तहत अब AI से तैयार किए गए फोटो, वीडियो और ऑडियो पर स्पष्ट रूप से ‘AI Generated’ लेबल लगाना अनिवार्य होगा।
3 घंटे में हटाना होगा आपत्तिजनक कंटेंट
सरकार के निर्देशों के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपत्तिजनक या भ्रामक AI कंटेंट की शिकायत मिलने के बाद 3 घंटे के भीतर उसे हटाना होगा।
इन मामलों में होगी कानूनी कार्रवाई
यदि AI का इस्तेमाल—
- बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री बनाने या प्रसारित करने,
- धोखाधड़ी या ठगी,
- हथियारों से संबंधित भ्रामक/खतरनाक जानकारी फैलाने,
- या किसी व्यक्ति की पहचान की नकल (डीपफेक) करने के लिए किया जाता है,
तो संबंधित व्यक्तियों और प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पारदर्शिता बढ़ाना, फर्जी और भ्रामक सामग्री पर रोक लगाना तथा आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।









