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Bureau Report
‘बाबर के नाम पर देश में न बने कोई मस्जिद’ मांग वाली याचिका खारिज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी भी धार्मिक संरचना के निर्माण या नामकरण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
याचिका में आग्रह किया गया था कि देश में किसी भी मस्जिद या अन्य धार्मिक ढांचे का नाम मुगल शासक बाबर या बाबरी मस्जिद से संबंधित न रखा जाए और इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान ही इस मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। अदालत ने संकेत दिया कि इस प्रकार के विषयों पर व्यापक और सामान्य प्रतिबंध लगाने का सवाल न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे में नहीं आता।
कोर्ट के इनकार के साथ ही याचिका खारिज मानी गई।








