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Bureau Report
1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी अबू सलेम की जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट ने 1993 मुंबई बम धमाकों के मामले में दोषी अबू सलेम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने उसे राहत के लिए संबंधित हाईकोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया।
पीठ ने तत्काल निर्देश जारी करने की उसकी मांग भी ठुकरा दी और स्पष्ट कहा कि टाडा (TADA) के तहत दी गई सजा और उसका आपराधिक रिकॉर्ड किसी विशेष राहत या रियायत को उचित नहीं ठहराते।
अदालत के इस फैसले के बाद अब अबू सलेम को किसी भी प्रकार की राहत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करनी होगी।








