कोरोना में भी नहीं रुकेगा पंचायत चुनाव हाईकोर्ट ने रद्द की याचिका
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Mohammad Siraj
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए पंचायत चुनाव टालने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है कोर्ट में इस उम्मीद के साथ हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया कि पंचायत चुनाव में जरूरी सावधानी बरती जाएंगी वहीं अदालत ने सरकार को नाइट कर्फ्यू लगाने और सब को घर-घर जाकर टीका लगाने का भी सुझाव दोहराया है कोर्ट ने कहा कि सरकार ने चुनाव प्रचार की आचार संहिता जारी कर दी है जिसकी सख्ती से पालन कराया ही जाएगा हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका में कोरोना को लेकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार इसे लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरतेंगी ऐसे में चुनाव स्थगित करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव स्थगित करने की जनहित याचिका पर दिया है याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में कोरोनावायरस चल रहा है 15 अप्रैल से पंचायत चुनाव होने जा रहा है करुणा के बढ़ते अतिक्रमण के बीच चुनाव कराना जनहित के विरुद्ध है इससे बड़ी संख्या में लोगों के स्वास्थ को हानि हो सकती है जो अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।
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