डीएम संतकबीरनगर का सख्त आदेश-15 अप्रैल तक खेतों में नहीं चलेगी भूसा बनाने वाली स्ट्रॉ रिपर मशीन
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Mohammad Siraj
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उक्त के दृष्टिगत जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने निर्देशित किया है कि दिनांक 15 अप्रैल 2021 तक जनपद में फसल अवशेष काटने हेतु भूसा बनाने की मशीन (स्ट्रारीपर मशीन) को प्रतिबंधित किया जाता है। जनपद संत कबीर नगर क्षेत्रान्तर्गत भूसा मशीन/स्ट्रारीपर मशीन का फसल अवशेष को काटने/भूसा बनाने में प्रयोग किये जाने एवं फसल अवशेष/डण्ठल में आग लगने पर सम्बंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
इसके साथ ही समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/क्षेत्राधि
जिलाधिकारी के निर्देशाानुसार भूसा बनाने की मशीन (स्ट्रा रीपर मशीन) का प्रयोग ऐसे क्षेत्र में किया जाये जहाॅ गेहॅू फसल की कटाई लगभग समाप्त हो चुकी है। भूसा बनाने के कार्य से पूर्व भूसा मशीन की मरम्मत एवं आयलिंग/ग्रीसिंग करा ली जाए। साथ ही कटाई के समय भूसा मशीन के साथ आग बुझाने वाल यत्र/(फायर स्र्टीग्यूसर) तथा पर्याप्त मात्रा में पानी की टैक को साथ में रखा जाये ताकि आग लगने की घटना को तुरन्त रोका जा सकें। अन्यथा की दशा में किसी प्रकार की आग लगने की घटना के लिए भूसा मशीन/स्ट्रीरीपर मशीन स्वामी की पूर्ण जिम्मेदारी होगी तथा उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने समस्त लेखपाल /बीट काॅस्टेबल/चैकीदार अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हुए सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कही भी भूसा बनाने की मशीन/स्ट्रा रीपर मशीन, से फसल अवशेष की कटाई न हो और न ही फसल अवशेष/डण्ठल में आग लगाया जाए। भूसा बनाने की मशीन/स्ट्रा रीपर मशीन के प्रयोग/डण्ठल में आग लगाने की घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल सम्बंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
कृषि विभाग द्वारा अपने ग्राम स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से भी निगरानी कराते हुए सुनिश्चित किया जाए कि कही भी भूसा मशीन/स्ट्रा रीपर मशीन प मशीन से फसल अवशेष की कटाई न हो। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि राजस्व व कृषि विभाग द्वारा अग्निकाण्ड से होने वाले घटनाओं से बचाव हेतु राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी ‘‘क्या करें क्या न करें एवं बचाव के उपाय’’ को ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
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