चार साल से बड़े बच्चे को दुपहिया पर लेकर चले तो मुसीबत
😊 Please Share This News 😊
|
Mohammad Siraj
नई दिल्ली, एजेंसी। अब चार साल से ऊपर के बच्चे को लेकर दुपहिया वाहन पर चलना नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंडनीय है और ऐसा करने वाले पर लंबा जुर्माना लग सकता है। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के माना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने टूव्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कही जा रहे है और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक मिलाकर भी आप सिर्फ 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार होकर कही जा रहे है तो भी आपका चालान कट सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को आपने हेलमेट नही पहना रख तो आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के अनुसार अगर आप कार चलाते समय अगर आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता है और आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। ऐसे में अगर आपके के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 5000 रुपए का चालान और 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है।
व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें |